परिचय राज्य के आम जरूरतमंद, असाध्य रोग से ग्रसित रोगियों के जिनका प्रतिवर्ष आय एक लाख रूपये से कम है – “ मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान देने की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है, जिसकी प्रारंभिक पूँजी 5.0 करोड़ रूपये की होगी| मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष इस सहायता कोष से निम्नलिखित असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु कंडिका – ‘3’ एवं ‘4’ में अंकित राशि अनुदान के रूप में दी जा सकेगी:- रोगों का नाम अनुदान की राशि रूपये में राज्य के अंदर चिकित्सा राज्य के बाहर चिकित्सा {2} {3} {4} कैंसर रोग शल्य चिकित्सा सहित 40000 60000 शल्य चिकित्सा सहित 20000 25000 ह्रदय रोग डी. भी. आर. 130000 ए. भी. आर. एम. भी.आर 90000 91000 पेस मेकर 50000 50000 एस्टोनेसिस /बैलुनभ एसोटोसी 25000 25000 सी. ए.बी.जी. 60000 60000 पी. टी. सी. ए. 85000 85000 ए. एस. डी. 35000 37000 शल्य चिकित्सा सहित 150000 लघु शल्य क्रिया 15000 15000 बृहत शल्य क्रिया 25000 25000 एड्स 50000 50000 टोटल हिप अथवा नई रिप्लेसमेंट 15000 20000 स्पाइनल सर्जरी 10000 15000 मेजर वास्कुलर सर्जरी 20000 25000 बॉन मैरो ट्रांसप्लांट 25000 25000 इस सूची में अंकित अन्य रोगों के अतिरिक्त किसी अन्य रोग को भी मान्य करने के लिए निदेशक प्रमुख की अध्यक्षता में गठित अधिकृत समिति सम्यक विचारोपरांत लेगी| असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति को भुगतेय अनुदान की राशि संबंधित चिकित्सा संस्थान को रेखांकित चेक के माध्यम से दी जाएगी| अनुदान प्राप्ति हेतु न्यूनतम आवश्यक अहर्ताएं क. रोगी बिहार का नागरिक हो| ख. रोगी की प्रति वर्ष आय एक लाख रूपये से कम हो| ग. रोगों से संबंधित चिकित्सा राज्य सरकार का अस्पताल एवं सी. जी. एच. एस. से मान्यता प्राप्त सभी अस्पताल में हो| रोगी द्वारा अनुदान प्रप्ति के क्रम में दिए जाने वाले आवश्यक कागजात की सूची क. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण – पत्र| ख. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय प्रमाण – पत्र| ग. राज्य सरकार के अस्पताल अथवा सी. जी. एच. एस. से मान्यता प्राप्त अस्पताल का चिकित्सा पूर्जा एवं मूल प्राक्कलन| नोट: 1. आय प्रमाण – पत्र जिला पदाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी या अंचलाधिकारी से ही प्राप्त होना चाहिए| 2. आवेदक को सभी उपर्युक्त कागजात के साथ निदेशक प्रमुख, स्वास्थय सेवाएँ, बिहार, पटना को अनुदान हेतु आवेदन समर्पित करना होगा| स्रोत : स्वास्थय विभाग, बिहार सरकार