योजना का शीर्षक राष्ट्रीय आरोग्य निधि (अरएएन) प्रभाग अनुदान अनुभाग (ई-मेल आई डी) - so.grants-mhfw@nic.in योजना का वित्त पोषण स्वरूप आरएएन योजना के लिए निधि हेतु बजटीय प्रावधान किया गया है। लाभार्थी और योग्यता मानदण्ड यह योजना गरीबी रेखा से नीचे के रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो बड़े जीवन को खतरें में डालने वाले रोग से पीड़ित है और किसी सरकारी सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल से चिकित्सकीय उपचार प्राप्त कर रहे है। लाभों के प्रकार दिशा निर्देशों के अनुसार, सरकारी सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल / संस्थान सहित सरकारी अस्पताल में उपचार हेतु वित्तीय सहायता लाभ कैसे प्राप्त करें आरएएन के तहत, वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए, रोगी को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है: सरकारी अस्पताल / संस्थान के उपचार करने वाले चिकित्सक के हस्ताक्षर व चिकित्सा अधीक्षक से प्रतिहस्ताक्षर सहित निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र । आय प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि। राशन कार्ड की प्रतिलिपि। 12 केन्द्रीय सरकार अस्पताल / संस्थान में प्रत्येक मामले में 2 लाख रूपए तक के उपचार हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए उनके अधिकार में 50 लाख तक की परिक्रमी निधि स्थापित की गई है। 2 लाख रूपए से अधिक के उपचार में निधियां प्रदान करने के लिए मामले को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजा जाता है। स्त्रोत : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार